KHABARWAAD NATIONAL DESK. दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से जारी समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया गया है।
हाईकोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। जिसे खारिज कर दिया कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
Delhi High Court dismisses a PIL seeking direction to grant extraordinary interim bail to Delhi CM Arvind Kejriwal in all the criminal cases. The Court while dismissing the plea imposed a cost of Rs 75,000 on the petitioner.
The bench headed by the Acting Chief Justice of… pic.twitter.com/cBRNsGdwSN
— ANI (@ANI) April 22, 2024
दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि कोर्ट उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक आदेश के आधार पर कोई हिरासत में है। चुनौती फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। वह कदम उठा रहे हैं और उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून सभी के लिए बराबर है।
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दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने से इन्कार करने पर ईडी ने इस मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस समय वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
आतिशी ने ईडी और जेल प्रशासन पर साधा निशाना
दिल्ली मंत्री आतिशी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। आतिशी ने कहा कि भाजपा की ईडी और जेल प्रशासन ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एम्स के डॉक्टर को दिखाया। जबकि ये पूरी तरह से झूठ है। ईडी और जेल प्रशासन ने कोर्ट में पेश होने तक अरविंद केजरीवाल को किसी डायबिटिज स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया। कोर्ट में जो डाइट चार्ट पेश किया। वह डायबिटिज स्पेशलिस्ट ने नहीं बल्कि एक न्यूट्रीशन डिपार्टमेंट की ओर से बनाया गया है।




