Municipal body elections: नगरीय निकायों के चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इस कड़ी में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के महापौर/अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है।
Read Also- Durg: पटवारी को ACB की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार, जमीन के नामांतरण के बदले मांगी थी घूस
Municipal body elections: राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से यह सीमा तय की गई है। पांच लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका निगमों के लिए महापौर/अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए रखी गई है। वहीं, तीन लाख से पांच लाख आबादी वाले नगर निगमों के लिए यह सीमा 20 लाख रुपए और तीन लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों के लिए 15 लाख रुपए तय की गई है।
Read Also- CG CRIME NEWS: नशे में धुत 2 भाइयों के बीच विवाद… बचाव करने आई बहु को जेठ ने उतारा मौत के घाट
Municipal body elections: इसके अलावा, 50 हजार या उससे अधिक आबादी वाले नगरपालिका परिषदों के महापौर/अध्यक्ष पद के लिए खर्च की सीमा 10 लाख रुपए जबकि पचास हजार से कम आबादी वाली नगरपालिका परिषदों के लिए 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है। नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 6 लाख रुपए रखी गई है।





