Bhim Army will Surround CM House Today: बलौदाबाजार हिंसा मामले में भीम आर्मी आज सीएम हाउस का घेराव करेगी। जेल में बंद सतनामी समाज के लोगों की रिहाई और मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने इस घेराव में शामिल होंगे।इस घेराव में बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता और सतनामी समाज के लोग भी शामिल होंगे। 12 बजे प्रदर्शन की शुरुआत होगी और सभी बुढ़ा तालाब पुराने धरना स्थल से मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकलेंगे।
1 महीने पहले जेल में बंद लोगों से की थी मुलाकात
नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद 1 महीने पहले रायपुर पहुंचे थे। इस दौरान बलौदा बाजार आगजनी मामले में रायपुर की जेल में बंद लोगों से सेन्ट्रल जेल के अंदर जाकर मुलाकात की थी। उन्होंने उस समय भी सरकार से सभी लोगों की रिहाई की मांग करते हुए कहा था कि सरकार जल्द लोगों को रिहा करे नहीं तो भीम आर्मी सीएम हाउस का घेराव करेंगी।
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निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे का आरोप
Bhim Army will Surround CM House Today: छत्तीसगढ़ भीम आर्मी के महासचिव ने कहा कि बलौदाबाजार में हुई घटना को लेकर जांच आयोग की टीम बनाई गई थी। जब उसकी रिपोर्ट सामने आएगी तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा हमारे लिए सतनामी समाज का गौरव उनका रक्षा महत्वपूर्ण है । बलौदा बाजार आगजनी मामले में जेल में बंद निर्दोष लोगों पर जो झूठे मुकदमे किए गए है। उसे वापस किए जाने की मांग को लेकर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है।
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देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई
वहीं, बलौदा बाजार हिंसा मामले में जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था और सुनवाई की तारीख 20 फरवरी निर्धारित की है। याचिका में विधायक यादव ने तर्क दिया कि मेरी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं हैं और उन्हें बिना पर्याप्त आधार के गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए।
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43 आरोपियों को मिली चुकी है जमानत
Bhim Army will Surround CM House Today: जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी नारायण मिरी को जमानत थी। सुप्रीम कोर्ट मामले में जमानत देते हुए यह स्पष्ट किया था कि उनके मामले में उच्च न्यायालय को पहले से दिए गए निर्देशों के आधार पर फैसला लिया जाना चाहिए। इसी फैसले के आधार पर, बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार हुए 43 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने विचार किया और उन्हें जमानत दी थी।




