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    Home » छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज की पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा जमानत याचिका

    छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज की पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा जमानत याचिका

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareFebruary 22, 2025 trending No Comments3 Mins Read
    Chhattisgarh News
    Chhattisgarh News

    Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। टुटेजा पर शराब नीति घोटाले, अवैध कमीशन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें 2024 में पीएमएलए मामले में पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया था।

    ईडी ने दावा किया है कि टुटेजा 2,100 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले में सक्रिय शराब सिंडिकेट के सरगना हैं। एजेंसी ने अदालत में कहा कि उनके पास राज्य प्रशासन में शराब सिंडिकेट चलाने के लिए टुटेजा की प्रत्यक्ष भागीदारी के साक्ष्य हैं। उन्हें सह-आरोपी अनवर ढेबर के साथ सक्रिय रूप से शामिल पाया गया है।

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    Chhattisgarh News:  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। टुटेजा पर शराब नीति घोटाले, अवैध कमीशन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें 2024 में पीएमएलए मामले में पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया था।

    ईडी ने दावा किया है कि टुटेजा 2,100 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले में सक्रिय शराब सिंडिकेट के सरगना हैं। एजेंसी ने अदालत में कहा कि उनके पास राज्य प्रशासन में शराब सिंडिकेट चलाने के लिए टुटेजा की प्रत्यक्ष भागीदारी के साक्ष्य हैं। उन्हें सह-आरोपी अनवर ढेबर के साथ सक्रिय रूप से शामिल पाया गया है।

    हालांकि, टुटेजा आधिकारिक तौर पर आबकारी विभाग का हिस्सा नहीं थे, फिर भी उन्होंने इस विभाग के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाई। जांच के दौरान टुटेजा द्वारा 14.41 करोड़ रुपये की प्राप्ति से संबंधित डिजिटल साक्ष्य भी सामने आए हैं। इसके अलावा, सह-अभियुक्त अरुणपति त्रिपाठी की छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति में भी उनकी भूमिका का पता चला है।

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    Chhattisgarh News:  ईडी ने आरोप लगाया कि टुटेजा की कार्रवाइयों से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ है। टुटेजा पिछले साल सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे और आखिरी बार छत्तीसगढ़ के उद्योग और वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। हालांकि, टुटेजा आधिकारिक तौर पर आबकारी विभाग का हिस्सा नहीं थे, फिर भी उन्होंने इस विभाग के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाई। जांच के दौरान टुटेजा द्वारा 14.41 करोड़ रुपये की प्राप्ति से संबंधित डिजिटल साक्ष्य भी सामने आए हैं। इसके अलावा, सह-अभियुक्त अरुणपति त्रिपाठी की छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति में भी उनकी भूमिका का पता चला है।

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