Chhattisgarh Latest Breaking News: शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश के प्रमुख निजी स्कूलों में कुल सीटों का केवल तीन प्रतिशत आरटीई के तहत भरा जा रहा है। पिछले एक वर्ष में आरटीई के तहत एडमिशन की संख्या में लगभग सवा लाख की गिरावट देखी गई है।
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Chhattisgarh Latest Breaking News: कोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से पिछले वर्षों में आरटीई की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर हुए एडमिशन और रिक्त सीटों की विस्तृत जानकारी मांगी है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ईडब्ल्यूएस और बीपीएल वर्ग के बच्चों के एडमिशन में असमानता हो रही है।
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Chhattisgarh Latest Breaking News: हाल ही में लागू किए गए नए नियमों के तहत आरटीई सीटों में कटौती, एडमिशन में अनियमितता और फर्जी प्रवेश के मामलों पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरटीई अधिनियम के तहत स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का मौलिक अधिकार है।
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याचिका में यह भी कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों में पहली कक्षा के लिए 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब छात्रों को मुफ्त में नामांकन मिलना चाहिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी के चलते कई गरीब बच्चों को नामांकन से वंचित किया जा रहा है। याचिका में आरोप है कि बड़े निजी स्कूल जानबूझकर आरटीई के तहत आने वाले आवेदनों को खारिज कर रहे हैं और इन सीटों को डोनेशन और फीस लेकर भरा जा रहा है।




