रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर गुरू घासीदास जयंती (18 दिसंबर 2025) और संत तारण तरण जयंती (19 दिसंबर 2025) के अवसर पर पूरे नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। इस संबंध में निगम के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के अनुसार, दोनों दिवसों में रायपुर नगर पालिक निगम सीमा के अंतर्गत स्थित सभी पशुवध गृह तथा मांस–मटन विक्रेताओं की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। निगम स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने के लिए निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी तथा जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निरीक्षण करेंगे। इन निरीक्षणों के दौरान यदि किसी दुकान या होटल में मांस-मटन की बिक्री पाई जाती है, तो संबंधित प्रतिष्ठान पर जप्ती की कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध यथोचित वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इन पावन पर्वों पर जारी प्रतिबंध का पूर्ण सहयोग करते हुए सामाजिक सद्भाव और परंपराओं के अनुरूप पर्व मनाएं।




