ओटावा। कनाडाई संसद में पेश Bill C-3 को रॉयल असेंट मिल गया है। इसके साथ ही ‘बाय डीसेंट’ नागरिकता नियमों में 2009 से लागू फर्स्ट-जनरेशन लिमिट को समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नए कानून से हजारों भारतीय मूल सहित विदेश में जन्मे कनाडाई नागरिकों के बच्चों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
2009 के नियम के तहत यदि कनाडाई माता-पिता स्वयं कनाडा के बाहर जन्मे हों, तो उनके विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता नहीं मिलती थी। 19 दिसंबर 2023 को ओंटारियो कोर्ट ने इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया था, जिसे सरकार ने चुनौती नहीं दी।
इमिग्रेशन मंत्री लीना मेटलेज दियाब ने कहा कि नया कानून भेदभाव खत्म करेगा और कनाडा से मजबूत संबंध रखने वाले विदेशी जन्मे बच्चों को नागरिकता का अधिकार देगा। कानून पूरी तरह लागू होने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। तब तक पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी।




