Madhya Pradesh News Live: मध्य प्रदेश सरकार ने गाय की सुरक्षा को और मजबूत करते हुए मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब गौ तस्करी के मामलों में पुलिस के साथ-साथ पशुपालन विभाग भी सक्रिय रूप से शामिल होगा।
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Madhya Pradesh News Live: इस संशोधन के तहत, जब पुलिस गौ तस्करी के आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, तो वह तुरंत पशुपालन विभाग को मामले की सूचना देगी। पशुपालन विभाग तस्करी के मामले में गोवंश और गौ मांस का निपटारा रीति नीति के तहत करेगा। मामले में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी भी होगी, और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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Madhya Pradesh News Live: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार गौवंश की सुरक्षा को लेकर लगातार सख्त और प्रभावी फैसले ले रही है। इस नए संशोधन से न केवल गौ तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि प्रदेश में गौ माता के संरक्षण को लेकर एक मजबूत संदेश भी जाएगा।




