रायपुर। छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश नियमों में बदलाव किया गया है। अब आरटीई के अंतर्गत बच्चों का प्रवेश सीधे कक्षा पहली से किया जाएगा। यह नई व्यवस्था आगामी शिक्षा सत्र 2026-27 से लागू होगी। अब तक बीपीएल वर्ग के बच्चों का प्रवेश नर्सरी या केजी-1 जैसी एंट्री क्लास से होता रहा है।
शिक्षा विभाग ने आरटीई की धारा 12(1)(ग) के तहत निजी स्कूलों में केवल कक्षा पहली में प्रवेश देने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजा था। राज्य शासन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही एंट्री क्लास (नर्सरी/केजी-1) में आरटीई के तहत प्रवेश की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।
पहले बदले थे नियम, अब फिर संशोधन
आरटीई लागू होने के शुरुआती वर्षों में बच्चों का प्रवेश कक्षा पहली से ही होता था। बाद में निजी स्कूलों की मांग और शैक्षणिक कठिनाइयों को देखते हुए एंट्री क्लास में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। अब राज्य सरकार ने एक बार फिर नियमों में संशोधन कर दिया है।




