नई दिल्ली
भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलने वाले मोहम्मद शमी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी के भरण पोषण के लिए हर महीने चार लाख रुपये देने होंगे।
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कोर्ट के आदेश के अनुसार, मोहम्मद शमी को 1.5 लाख रुपये हर महीने अपनी पत्नी हसीन जहां को और 2.5 लाख रुपये अपनी नाबालिग बेटी के खर्च के लिए देने होंगे। यह आदेश हसीन जहां की उस याचिका के बाद आया है, जिसमें उन्होंने अपने और बेटी के खर्च के लिए गुजारा भत्ता मांगा था।
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यह मामला साल 2018 से चल रहा है। उस समय हसीन जहां ने अलीपुर कोर्ट में याचिका दायर कर शमी से 10 लाख रुपये प्रति माह भत्ते की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें खुद के लिए 7 लाख रुपये और बेटी की शिक्षा और परवरिश के लिए 3 लाख रुपये की जरूरत है। अलीपुर कोर्ट ने उस समय शमी को पत्नी के लिए 50 हजार और बेटी के लिए 80 हजार रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया था।
हसीन जहां ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने दलील दी कि शमी की वार्षिक कमाई 7.19 करोड़ रुपये है और उनका मासिक खर्च 6 लाख रुपये से अधिक है। हाईकोर्ट ने इस आधार पर अलीपुर कोर्ट का फैसला पलटते हुए नया आदेश पारित किया।




