Raipur Latest News: रायपुर में स्पा सेंटर में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली एक युवती से दुष्कर्म करने और घटना को सार्वजनिक करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले स्पा सेंटर संचालक अभिषेक साहू को अदालत ने आजीवन कारावास और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा के अनुसार, यह जघन्य अपराध टिकरापारा इलाके की एक अनुसूचित जाति की युवती के साथ हुआ। 29 जुलाई 2023 को, जब वह लुमियर स्पा सेंटर में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही थी। आरोपी अभिषेक साहू ने उसे काम समझाने के बहाने कार में घुमाया और फिर उसे बंजारी चौक स्थित होटल अमित रेसीडेंसी के कमरे में नशे की गोली मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाई। नशे की हालत में उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया।
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आरोपी ने अश्लील वीडियो वायरल करने दी थी धमकी
Raipur Latest News: जब पीड़िता को होश आया, तो आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी से बताया, तो उसका अश्लील वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिया जाएगा। डर के बावजूद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। पुलिस ने मामले की गहन जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।
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एससी, एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आजीवन कारावास
Raipur Latest News: अदालत ने उसे एससी,एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आजीवन कारावास और 2,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 506 के तहत एक वर्ष की कठोर सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना, और धारा 376 के तहत दस वर्ष की कठोर सजा और 2,000 रुपये जुर्माने के साथ दंडित किया। अर्थदंड की राशि का भुगतान न करने पर आरोपी को पांच महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला एक अहम उदाहरण है, जो ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का संदेश देता है।




