CG Municipal Election 2024 : लोकसभा चुनाव के बाद अब छत्तीसगढ़ में शहर सरकार के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर वार्डों के परिसीमन कराने का आदेश दिया है। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसावराजु एस. की तरफ से जारी इस आदेश में 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों का परिसीमन करने के लिए कहा गया है। वहीं इस आदेश में वार्डों के परिसीमन के लिए जरुरी दिशा निर्देश दिए गए है।
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CG Municipal Election 2024 : कलेक्टरों को जारी पत्र में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव ने लिखा है कि राज्य के नगरीय निकायों का आम निर्वाचन नवम्बर / दिसम्बर 2024 में होना है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 10 की उपधारा (3) तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 की उपधारा (3) अनुसार वार्डो की रचना इस प्रकार से की जाएगी कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या पूरे निकाय क्षेत्र में यथासाध्य एक जैसी होगी तथा वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र संहृत क्षेत्र हो। जनगणना निदेशालय द्वारा जनगणना 2011 के जनसंख्या संबंधी आंकड़ो का प्रकाशन किया जा चुका है, प्रत्येक वार्डो की जनसंख्या में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से वार्डो का परिसीमन किया जाना आवश्यक हो गया है।
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CG Municipal Election 2024 : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार नगरीय निकायों के वार्डो के परिसीमन की कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न कराया जाना है, ताकि समय-सीमा में मतदाता सूची आदि तैयार कराया जाकर आम चुनाव 2024 नियत समयावधि में सम्पन्न कराया जा सके। अतः निर्देशित किया जाता है कि जिला अंतर्गत स्थित निकायों के वार्डो के परिसीमन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ नगर पालिका (वार्डो का विस्तार) नियम 1994 के अपेक्षा अनुसार यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुए प्रस्ताव विभाग को प्रेषित करें, ताकि अधिसूचना का प्रकाशन छ.ग. राजपत्र में कराया जा सके। प्रावधान अनुसार प्रस्ताव में निम्नांकित बिन्दुओं की जानकारी का समावेश किया जाय।
1- नियम 6 के उप नियम (2) अनुसारः-
(1) प्रस्तावित वार्डो की चारों दिशाओं की सीमा
(2) मानचित्र, जिसमें प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की चारो दिशाओं को इस प्रकार दर्शाया जायेगा जिससे की प्रत्येक वार्ड की सीमाएं स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिखे
(3) जनसंख्या संबंधी पत्रक, जिसमें गत जनगणना के प्रकाशित आंकडो के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या, जनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या, राज्य रकार द्वारा संबंधित नगर पालिका क्षेत्र के लिए अवधारित वार्डो की कुल संख्या तथा इसके आधार पर प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या ।
(4) प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े।
2- वार्डो का विभाजन (नियम 3)
(1) प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या
(2) प्रत्येक वार्ड से सम्मिलित क्षेत्र
(3) अंतिम अधिसूचना का प्रारूप हिन्दी/अंग्रेजी में
3- वार्डो की सीमा (नियम 4)
(1) उत्तर में
(2) पूर्व में
(3) दक्षिण में
(4) पश्चिम में
4- वार्डो का कमांक तथा नाम
5- जनसंख्या संबंधी पत्रक
(1) गत जनगणना में प्रकाशित आंकडो के अनुसार निकाय क्षेत्र की जनंसख्या संबंधी पत्रक जिसमें कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल संख्य
(2) प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकडे।
6- वार्डो की सीमा निर्धारण संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन (नियम-7)
7- प्राप्त आपत्तियों / सुझावों का निराकरण (नियम-8)
8- वार्ड विभाजन संबंधी अंतिम अधिसूचना का प्रारूप






