रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 18 नवंबर तय की है।
इससे पहले, चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी शुक्रवार (31 अक्टूबर 2025) को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी को 10 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट (प्रति शपथ पत्र) दाखिल करने का आदेश दिया था।
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इस दौरान चैतन्य बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और एन. हरिहरन ने पक्ष रखा, जबकि ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने दलीलें पेश कीं।
गौरतलब है कि यह मामला छत्तीसगढ़ में हुए कथित बहुकरोड़ शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही है। ईडी का दावा है कि इस घोटाले में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताएं और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल हुआ है। वहीं, चैतन्य बघेल और उनके वकीलों का कहना है कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते फंसाया गया है।




