Close Menu
KhabarwaadKhabarwaad
    Top Posts

    राजधानी के प्राचीन रावण भाटा मैदान में रॉयल डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ

    April 19, 2026

    “कागज शून्य, पानी फुल: पिकाडली ‘बियर फैक्ट्री’ में बड़ा खेल”

    April 17, 2026

    ‘औद्योगिक आतंकवाद’ का आरोप: जमीन विवाद से तंग किसान हाईटेंशन टावर पर चढ़ा

    March 16, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • राजधानी के प्राचीन रावण भाटा मैदान में रॉयल डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ
    • “कागज शून्य, पानी फुल: पिकाडली ‘बियर फैक्ट्री’ में बड़ा खेल”
    • ‘औद्योगिक आतंकवाद’ का आरोप: जमीन विवाद से तंग किसान हाईटेंशन टावर पर चढ़ा
    • हैवानियत की हद: एयर ब्लोअर से मजदूर के मलद्वार में भरी हवा, हालत नाजुक
    • डांस टीचर मर्डर मिस्ट्री सुलझी: 500 CCTV और 5000 मोबाइल नंबर खंगालने के बाद पुलिस के हाथ लगा नाबालिग आरोपी
    • रीवा के लिए खुशखबरी: अब रायपुर से सीधे मिलेगी फ्लाइट, 17 मार्च से उड़ान शुरू
    • एक धमाका… और सब खत्म: फ्रिज ब्लास्ट से लगी आग में बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत, परिवारों के लिए चेतावनी बन गया हादसा
    • मछली के इंतजार में बैठे थे मछुआरे, जाल से निकला सात फीट का मेहमान… तालाब किनारे मच गया हड़कंप
    Facebook X (Twitter) Instagram
    KhabarwaadKhabarwaad
    Thursday, April 23
    • Home
    • छत्तीसगढ़
      • रायपुर संभाग
      • दुर्ग संभाग
      • बिलासपुर संभाग
      • बस्तर संभाग
      • सरगुजा संभाग
    • मध्यप्रदेश
    • राष्ट्रीय समाचार
    • अपराध
    • राजनीति
    • धर्म एवं समाज
    • अफसरशाही
    • खेल
    • मनोरंजन
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • Auto & Gadget
    KhabarwaadKhabarwaad
    Home » हाईकोर्ट का अहम फैसला: बिना मेडिकल प्रमाण पति पर नपुंसकता का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता, तलाक मंजूर

    हाईकोर्ट का अहम फैसला: बिना मेडिकल प्रमाण पति पर नपुंसकता का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता, तलाक मंजूर

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareJuly 17, 2025 trending No Comments3 Mins Read
    परिवार के लिए ट्रेन रोके TTE पर 15 साल बाद हाईकोर्ट का फैसला: वेतन कटौती और इंक्रीमेंट रोकने के आदेश खारिज

    बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण पारिवारिक विवाद में फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी पति पर बिना मेडिकल प्रमाण के नपुंसकता जैसे गंभीर आरोप लगाना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ फैमिली कोर्ट के आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उसे रद्द कर दिया और पति की तलाक याचिका को मंजूरी दे दी।

    यह मामला जांजगीर-चांपा जिले का है, जहां एक शिक्षक ने अपनी पत्नी पर झूठे आरोप और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए 2022 में तलाक की मांग की थी। पति ने बताया कि विवाह के कुछ वर्षों बाद से ही पत्नी का व्यवहार बदल गया था और वह लगातार विवाद करने लगी थी।

    Read Also-  विधानसभा में खाद संकट पर मचा हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट, कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस ने लगाए नारे

    2013 में विवाह, 2017 से अलगाव
    युवक की शादी 2 जून 2013 को बलरामपुर जिले के रामानुजगंज की रहने वाली एक महिला से हुई थी। विवाह के बाद पति की पोस्टिंग बैकुंठपुर की चर्चा कॉलरी में हुई, जबकि पत्नी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थीं। विवाह के कुछ समय बाद ही पत्नी ने नौकरी छोड़ने या ट्रांसफर कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस बीच उनके बीच मतभेद बढ़ते गए और वर्ष 2017 से दोनों अलग-अलग रहने लगे। इस दौरान दंपत्ति के कोई संतान नहीं हुई।

    फैमिली कोर्ट ने खारिज की थी तलाक याचिका
    पति ने 2022 में फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान पत्नी ने पति पर यौन अक्षमता (नपुंसकता) का आरोप लगाया, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि उसके पास ऐसा कहने का कोई चिकित्सकीय प्रमाण नहीं है। इसके बावजूद फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक याचिका को खारिज कर दिया।

    Read Also-  मानसून सत्र के चौथे दिन सियासी संग्राम तय: भर्ती घोटालों से लेकर अहम विधेयकों तक गरमाएगा विधानसभा का माहौल

    हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, झूठे आरोपों का खुलासा
    फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। अपनी याचिका में पति ने बताया कि वह रिश्ते को बचाने की हरसंभव कोशिश कर चुका है, यहां तक कि सामाजिक बैठकों का आयोजन भी किया गया, लेकिन पत्नी ने उनमें भी सहयोग नहीं किया। उसने अपने ही जीजा से झगड़ा किया और पति पर पड़ोस की महिला के साथ अवैध संबंध रखने का भी झूठा आरोप लगाया।

    हाईकोर्ट का स्पष्ट रुख: यह क्रूरता है
    हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण करार देते हुए कहा कि पति द्वारा लगाए गए मानसिक क्रूरता और परित्याग के आरोप सिद्ध होते हैं। कोर्ट ने कहा कि, बिना मेडिकल जांच के किसी व्यक्ति पर नपुंसकता का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता है, जो न केवल उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी गहरा नुकसान पहुंचाता है। कोर्ट ने यह भी माना कि पत्नी द्वारा लगाए गए अवैध संबंध के आरोप भी निराधार और अपमानजनक हैं।

    Read Also-  प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 31 जुलाई तक कर सकते है नामांकन

    न्याय और विधि के अनुरूप नहीं विवाह को बनाए रखना
    कोर्ट ने यह कहते हुए तलाक मंजूर कर लिया कि अब इस दंपत्ति के बीच वैवाहिक संबंधों की पुनः स्थापना संभव नहीं है और ऐसे विवाह को बनाए रखना न्याय एवं विधि के अनुरूप नहीं होगा।

    • Get News Portal Website @Rs.5999 | WhatsApp on +91 8871571321
    • Get Web Hosting @Rs49 | Visit - HostRT.in
    bilaspur chhattisgarh high court news chattisgarh high court chhattisgarh high court chhattisgarh high court bilaspur chhattisgarh high court news
    Share. Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp
    Shrikant Baghmare
    • Website

    Keep Reading

    एक धमाका… और सब खत्म: फ्रिज ब्लास्ट से लगी आग में बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत, परिवारों के लिए चेतावनी बन गया हादसा

    मछली के इंतजार में बैठे थे मछुआरे, जाल से निकला सात फीट का मेहमान… तालाब किनारे मच गया हड़कंप

    माटी की बेटियाँ, समाज की आवाज: जल, जंगल और जमीन की लड़ाई से नेतृत्व तक का सफर

    होली के नाम पर कुत्ते के साथ क्रूरता, वीडियो वायरल; दो युवक गिरफ्तार

    गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में फिर बवाल, प्री होली सेलीब्रेशन में छात्रों के बीच मारपीट,चार दिनों के भीतर दूसरी घटना

    छत्तीसगढ़ के इन गांवों में 100 वर्षों से नहीं हुआ होलिका दहन, ग्रामीण नहीं खेलते रंग-गुलाल, जाने क्या है वजह

    Add A Comment

    Comments are closed.

    Khabarwaad Vacancy

    Pages

    • Home
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Contact Us

    Categories

    • छत्तीसगढ़
    • मध्यप्रदेश
    • राष्ट्रीय समाचार
    • अपराध
    •  
    • खेल
    • राजनीति
    • धर्म एवं समाज
    • मनोरंजन

    Owner / Editor Details :- 

    Name :- Shrikant Baghmare

    Contact :- 6264 390 985

    Email :- khabarwaadnews@gmail.com

     

    © 2026 Maintained By RTISPL
    • Home
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Terms of service
    • Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.