रायपुर। राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में मरीजों की फोटो और वीडियो लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब किसी भी मरीज की तस्वीर खींचने या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मरीज स्वयं या उसके अभिभावक की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।
इस संबंध में चार पेज का विस्तृत आदेश 13 जून को विभागीय सचिव द्वारा जारी किया गया, जिसे मंगलवार को सार्वजनिक किया गया। आदेश में कहा गया है कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसरों में मीडिया कवरेज को लेकर एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है, ताकि मरीजों की निजता की रक्षा की जा सके और अस्पताल की कार्यप्रणाली प्रभावित न हो।
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आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अस्पताल के वार्डों, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में मीडिया के प्रवेश पर सख्त रोक रहेगी। इसके साथ ही किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति में मरीजों की पहचान, नाम या चिकित्सा स्थिति का खुलासा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह कानूनन आवश्यक न हो।
मीडिया के प्रवेश और कवरेज को लेकर बनाए गए नियमों के अनुसार—
- पत्रकारों को पहले जनसंपर्क अधिकारी (PRO) से अनुमति लेनी होगी।
- कवरेज के लिए तय क्षेत्र में ही प्रवेश मिलेगा।
- किसी भी मरीज की संवेदनशील जानकारी या तस्वीर बिना अनुमति सार्वजनिक नहीं की जा सकेगी।
- लाइव रिपोर्टिंग के लिए अस्पताल द्वारा निर्धारित स्थान और समय का पालन अनिवार्य होगा, ताकि अस्पताल के नियमित कार्यों में कोई व्यवधान न आए।
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इतना ही नहीं, यदि किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल से संबंधित कोई समाचार प्रकाशित या प्रसारित होता है, तो उस समाचार की वास्तविक स्थिति से उसी दिन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त कार्यालय को अवगत कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, पांच कार्यदिवसों के भीतर संबंधित संस्था को पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश हाल ही में राजधानी रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल में हुए बाउंसर विवाद की वजह से आया है। उस घटना के बाद अस्पताल परिसर में मीडिया गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल उठे थे।




