बिलासपुर। जिले में प्रतीक साहू ने अपनी चोरी हुई ई-रिक्शा के मामले में कोटा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में पुलिस द्वारा उसे थाने में बुलाकर गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद, प्रतीक साहू ने इस मामले की शिकायत हाईकोर्ट में की।
हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और बिलासपुर पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि कोटा पुलिस ने फरियादी को थाने क्यों बुलाया और किस आधार पर उसे धमकाया और गाली दी।
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यह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली और उनके व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है, खासकर जब एक व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवाता है और पुलिस से सहयोग की उम्मीद करता है। उच्च न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को स्पष्टता देने का निर्देश दिया, और इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।




