Close Menu
KhabarwaadKhabarwaad
    Top Posts

    दहेज प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न का मामला हाईकोर्ट ने किया खारिज, पति पक्ष को बड़ी राहत

    June 16, 2026

    कलेक्टर जन-दर्शन में आत्मदाह की कोशिश, पत्नी-बच्चे थे संग… इच्छा मृत्यु की थी मांग

    June 2, 2026

    वीर जवानों के सम्मान के लिए अबूझमाड़ के दुर्गम जंगलों में पहुंचे डॉ. प्रेमा साई महाराज

    June 2, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • दहेज प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न का मामला हाईकोर्ट ने किया खारिज, पति पक्ष को बड़ी राहत
    • कलेक्टर जन-दर्शन में आत्मदाह की कोशिश, पत्नी-बच्चे थे संग… इच्छा मृत्यु की थी मांग
    • वीर जवानों के सम्मान के लिए अबूझमाड़ के दुर्गम जंगलों में पहुंचे डॉ. प्रेमा साई महाराज
    • चोरी करते पकड़ाया राजीव पंजियारा, FIR दर्ज, कॉपीराइट सामग्री के अवैध प्रसारण मामले में कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी 
    • छत्तीसगढ़ को मिले नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरुण कुमार पांडे बने PCCF एवं वन बल प्रमुख
    • नौतपा का कहर: छत्तीसगढ़ में 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा, तीन दिन और झुलसाएगी गर्मी
    • बाल सक्षम नीति के बीच ईंट भट्ठे पर हादसा: ट्रैक्टर पलटने से तीन नाबालिग मजदूर घायल, बालश्रम पर फिर उठे सवाल
    • भाजपा विधायक से ठगी का आरोपी ओडिशा से गिरफ्तार, नेताओं संग फोटो लगाकर रचा था जाल
    Facebook X (Twitter) Instagram
    KhabarwaadKhabarwaad
    Wednesday, June 17
    • Home
    • छत्तीसगढ़
      • रायपुर संभाग
      • दुर्ग संभाग
      • बिलासपुर संभाग
      • बस्तर संभाग
      • सरगुजा संभाग
    • मध्यप्रदेश
    • राष्ट्रीय समाचार
    • अपराध
    • राजनीति
    • धर्म एवं समाज
    • अफसरशाही
    • खेल
    • मनोरंजन
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • Auto & Gadget
    KhabarwaadKhabarwaad
    Home » छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से अनिल टुटेजा को राहत नहीं: न मिली जमानत, न पास हुई न्यायिक जांच की अर्जी

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से अनिल टुटेजा को राहत नहीं: न मिली जमानत, न पास हुई न्यायिक जांच की अर्जी

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareJune 28, 2025 बिलासपुर संभाग No Comments2 Mins Read
    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से अनिल टुटेजा को राहत नहीं
    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से अनिल टुटेजा को राहत नहीं

    बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2 हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही न्यायिक निगरानी में जांच की मांग संबंधी उनके आवेदन को भी खारिज कर दिया गया है। यह फैसला हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा की एकलपीठ ने सुनाया।

    टुटेजा की ओर से अदालत में यह दलील दी गई थी कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत एक के बाद एक अलग-अलग मामलों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार दुर्भावना से कार्रवाई कर रही है और जांच एजेंसियां पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही हैं। इसलिए उन्होंने मांग की थी कि पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में कराई जाए।

    Read Also-  जिला अस्पताल में घुसकर नर्सिंग छात्रा की बेरहमी से हत्या, गुस्साए लोगों ने किया चक्काजाम, आरोपी गिरफ्तार

    राज्य शासन की ओर से उपमहाधिवक्ता डॉ. सौरभ पांडेय ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी एक प्रभावशाली पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। उनके अनुसार, जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत हैं जो इस घोटाले में उनकी संलिप्तता की पुष्टि करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि टुटेजा नान घोटाले में भी आरोपी हैं, ऐसे में उन्हें जमानत दिए जाने से जांच प्रभावित हो सकती है।

    क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला
    ईडी द्वारा दर्ज की गई FIR के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में 2019 से 2022 के बीच सरकारी शराब दुकानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री की गई। इसमें डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर शराब बेची गई, जिससे शासन को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। इस घोटाले को अंजाम देने के लिए एक अवैध सिंडिकेट काम कर रहा था, जिसमें तत्कालीन आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी, पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर की प्रमुख भूमिका बताई गई है।

    Read Also-  रायपुर में शिक्षा विभाग की सख्ती: निजी स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों पर लगाई सख्त पाबंदी

    ईडी ने इस मामले में टुटेजा और ढेबर को गिरफ्तार कर रायपुर सेंट्रल जेल में रखा है। अब ACB इस मामले की जांच कर रही है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोप गंभीर हैं और आरोपी के प्रभाव को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती।

    • Get News Portal Website @Rs.5999 | WhatsApp on +91 8871571321
    • Get Web Hosting @Rs49 | Visit - HostRT.in
    bilaspur high court chhattisgarh chattisgarh high court chhattisgarh high court chhattisgarh high court bilaspur chhattisgarh high court news
    Share. Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp
    Shrikant Baghmare
    • Website

    Keep Reading

    दहेज प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न का मामला हाईकोर्ट ने किया खारिज, पति पक्ष को बड़ी राहत

    मातृत्व अधिकार पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: गर्भपात के बाद दोबारा मां बनने पर भी मिलेगा पूरा मातृत्व अवकाश

    दलदल में फंसा हाथी शावक, मां रातभर बचाने की कोशिश करती रही… रायगढ़ में फिर गई एक मासूम जान

    रिश्तों में जहर: घरेलू कलह ने पति-पत्नी को पहुंचाया खून-खराबे तक

    एक धमाका… और सब खत्म: फ्रिज ब्लास्ट से लगी आग में बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत, परिवारों के लिए चेतावनी बन गया हादसा

    मछली के इंतजार में बैठे थे मछुआरे, जाल से निकला सात फीट का मेहमान… तालाब किनारे मच गया हड़कंप

    Add A Comment

    Comments are closed.

    Khabarwaad Vacancy

    Pages

    • Home
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Contact Us

    Categories

    • छत्तीसगढ़
    • मध्यप्रदेश
    • राष्ट्रीय समाचार
    • अपराध
    •  
    • खेल
    • राजनीति
    • धर्म एवं समाज
    • मनोरंजन

    Owner / Editor Details :- 

    Name :- Shrikant Baghmare

    Contact :- 6264 390 985

    Email :- khabarwaadnews@gmail.com

     

    © 2026 Maintained By RTISPL
    • Home
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Terms of service
    • Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.