रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सोमवार को एसीबी-ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।

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ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) ने चैतन्य बघेल को 13 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आज उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने आगे की रिमांड देने से इनकार करते हुए उन्हें जेल भेजने का निर्देश दिया। इस दौरान, चैतन्य बघेल की ओर से जमानत याचिका भी अदालत में दाखिल की गई है, जिस पर 8 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
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वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं भी अदालत पहुंचे और अपने बेटे चैतन्य से मुलाकात की। उन्होंने वकील से मामले की जानकारी ली। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि अदालत ने चैतन्य बघेल को न्यायिक हिरासत में भेजा है और जमानत याचिका पर अगली तारीख तय की गई है।