गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। पेंड्रा थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान नाबालिग छात्रा के साथ हुई जघन्य घटना में विशेष अदालत ने दोषियों को सख्त सजा सुनाई है। न्यायालय ने गंगाराम चौधरी और नरेश चौधरी नामक दो युवकों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक को एक-एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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यह सनसनीखेज मामला अपराध क्रमांक 126/24 के तहत पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376(2)(ढ) एवं 323 के तहत अभियोजन चलाया गया। पीड़िता एक विवाह समारोह में सम्मिलित होने गई थी, जहां उसी समारोह में मौजूद उसके परिचित युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।
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घटना का खुलासा तब हुआ जब परिजनों ने किशोरी को संदिग्ध अवस्था में देखा और तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पेंड्रा थाना प्रभारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचित किया। जीपीएम पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया और जल्द ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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मामले की सुनवाई पेंड्रारोड स्थित विशेष अपर सत्र न्यायालय में न्यायाधीश श्रीमती एकता अग्रवाल की अदालत में हुई। सभी साक्ष्यों, चिकित्सकीय रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया।




