रायपुर। राजधानी रायपुर के कुख्यात सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिकाएं सख्त टिप्पणी के साथ खारिज कर दी हैं।
कई महीनों से पुलिस की पकड़ से दूर फरार चल रहे तोमर बंधु अब कानून के शिकंजे में फंसने की कगार पर हैं। रायपुर पुलिस ने पहले ही दोनों को फरार घोषित कर इनाम की घोषणा कर रखी है।
बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद वर्मा और शासन की ओर से डॉ. सौरभ कुमार पांडे ने जोरदार पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज करने का निर्णय सुनाया।




