बालोद। डौण्डी विकासखण्ड की शासकीय प्राथमिक शाला चिपरा के प्रधानपाठक सरजूराम ठाकुर को कक्ष में स्प्राइट की बोतल में शराब मिलाकर पीते हुए पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी पीसी मरकले ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह घटना 24 जून 2025 की है, जब प्रधानपाठक अपने स्कूल कक्ष में ही शराब सेवन करते पकड़े गए।
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इस अमर्यादित कृत्य से विभाग की छवि धूमिल हुई है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर सरजूराम ठाकुर के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। उनका कृत्य गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय डौण्डी नियत किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।




